गया: बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही संपन्न होंगे। शनिवार को गया के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने परिसीमन और आरक्षण रोस्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।
परिसीमन में बदलाव नहीं, लेकिन बदलेगा ‘आरक्षण रोस्टर’
मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बार पंचायतों के परिसीमन (Delimitation) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) में बदलाव होना तय है।
- नया रोस्टर: वर्तमान आरक्षण रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए नियमानुसार वर्ष 2026 के चुनाव में नया रोस्टर लागू किया जाएगा।
- प्रमुख-उपप्रमुख चुनाव: प्रमुख और उपप्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, यह पूर्व की तरह निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगा।
पंचायतों को मिलेगा ‘मिनी सचिवालय’ का स्वरूप
बिहार की पंचायतों को अब आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि:
- पंचायत सरकार भवन: इन्हें ‘मिनी सचिवालय’ के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को जाति, निवास जैसे प्रमाणपत्रों के लिए ब्लॉक के चक्कर न लगाने पड़ें।
- सोलर स्ट्रीट लाइट: गांवों की गलियों को रोशन करने के लिए सोलर लाइट लगाने का काम अंतिम चरण में है।
- आधुनिक मुक्ति धाम: पंचायत स्तर पर शवदाह के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘मुक्ति धाम’ बनाए जाएंगे।
- कन्या विवाह मंडप: गरीब परिवारों की मदद के लिए पंचायत स्तर पर विवाह मंडप का निर्माण कार्य भी तेज किया जा रहा है।
गया में विकास कार्यों का जायजा
टनकुप्पा प्रखंड के बरसौना गांव का दौरा करते हुए मंत्री ने निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही गया जिले का दोबारा दौरा कर विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी।
- बिहार पंचायत चुनाव 2026 समय पर होंगे।
- परिसीमन में कोई फेरबदल नहीं होगा।
- 10 साल बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा।
- पंचायतों में मिनी सचिवालय और मुक्ति धाम जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
अस्वीकरण (Disclaimer)
इस लेख में दी गई जानकारी पंचायती राज मंत्री के हालिया बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। चुनाव की सटीक तारीखों और आधिकारिक अधिसूचना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें।
